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आरटीआई एक्टिविस्ट चौहान के हत्यारों को हुई उम्रकैद की सजा।

क्राइम ब्यूरो

हरिद्वार। आरटीआई एक्टिविस्ट व रिटायर्ड शिक्षक जेपी चौहान की हत्या व पुत्रों को जान से मारने की धमकी देने की वारदात हुई थी। केस की सुनवाई के बाद पंचम एडीजे मुकेश चंद आर्य ने आरोपी तीन हत्यारों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। केस विचारण के दौरान आरोपी सोमलाल की मृत्यु के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही खत्म कर दी गई थी।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि पथरी क्षेत्र में 14 फरवरी 2012 की रात आठ बजे आरटीआई कार्यकर्ता व रिटायर्ड आईटीआई शिक्षक जगदीश प्रसाद चौहान की घर के पास ही खेत में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसी समय चीख पुकार सुनकर जेपी चौहान के बड़े पुत्र शिकायतकर्ता गुणबहादुर व छोटे पुत्र गौरवदीप टॉर्च लेकर मौके पर पहुंचे, तो देखा कि चार हत्यारोपी उसके पिता के हाथ पैर पकड़कर सिर पर पत्थर से हमला कर रहे थे। शिकायतकर्ता व उसके भाई को देखकर चारों हमलावर वहां से उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चले गए थे। शोर सुनकर वहां पर आसपड़ोस के लोग पहुंच गए थे।मौके पर ही आरटीआई कार्यकर्ता की मौत हो गई थी।इसके बाद शिकायतकर्ता गुण बहादुर ने देर रात हत्यारोपी बबलू पुत्र सतपाल, धर्मजीत पुत्र बुद्ध सिंह व सोमलाल पुत्र मनसुख निवासी गण ग्राम फेरुपुर रामखेड़ा थाना पथरी और दिलीप राणा पुत्र जगदीश निवासी ग्राम धनपुरा थाना पथरी के खिलाफ एक राय होकर हत्या व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि जब वह मौके पर पहुंचे, तो हत्यारोपी बबलू पत्थर से पिताजी के सिर पर वार कर रहा है।जबकि दिलीप राणा ने हाथ व धर्मजीत और सोमलाल ने पैर पकड़ रखें थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके पिता ने सभी आरोपियों के संबंध में आरटीआई से सूचना मांगी हुई थी।जिसपर सभी आरोपियों ने मिलकर उसके पिता जेपी चौहान की हत्या कर दी। सरकारी पक्ष ने 16 गवाह, जबकि बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए।

चौथे आरोपी सोमलाल की मृत्यु
मामले में चौथे हत्यारोपी सोमलाल की केस विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी।जिसके बाद विचारण कोर्ट ने उसके खिलाफ जारी न्यायिक कार्यवाही नौ सिंतबर 2022 को समाप्त कर दी गई थी।

जुर्माना न देने पर दो वर्ष की कैद
पंचम एडीजे कोर्ट ने तीन हत्यारों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नही देने पर तीनों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास भुगतने के आदेश दिए है

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