मनोज सैनी
हरिद्वार। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट – प्रथम शिखा भंडारी ने सालिग राम बनाम कटार सिंह मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए प्रतिवादी कटार सिंह पर 3 माह की सजा और 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वादी सालीग राम शर्मा पुत्र होती लाल शर्मा निवासी टिहरी विस्थापित कॉलोनी थाना रानीपुर, हरिद्वार के अधिवक्ता राव फरमान अली व राव शाहबाज अली ने अभियुक्त कटार सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोपराइटर कटार सिंह पुत्र महेंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम जबरदस्तपुर मझौल थाना देवबंद यूपी पर सबूतों, गवाहों और 139 एनआई एक्ट पर मजबूत बहस करते कटार सिंह पर अर्थदंड के साथ 3 माह की सजा भी करवाकर अपने वादी को न्याय दिलाया। पाठकों को बता दें कि वर्ष 2017 में सालिग राम से उसके दोस्त कटार सिंह ने दो लाख बीस हजार रुपए 6 माह के लिए उधार लिए थे। समय पूरा होने पर सालिग राम ने पैसे मांगे तो प्रतिवादी कटार सिंह ने तीन चेक 3 अगस्त 2018 के वादी को दिए, जो बाउंस गए। वादी सालिग राम ने इसके बारे में कटार सिंह को बताया, तो उसने अगले माह उपरोक्त चेकों को दोबारा लगाने को कहा परंतु फिर दोबारा भी उक्त चेक उसी टिप्पणी के साथ कि “अकाउंट में अपर्याप्त निधि है” बाउंस हो गए। इस पर वादी सालिग राम के अधिवक्ता ने कटार सिंह को नोटिस भिजवाया तो 18 सितंबर 2018 को कटार सिंह ने लेने से इन्कार कर दिया तो राव आफाक अली एडवोकेट ने वाद दायर कर कटार सिंह को न्यायालय में तलब करवाकर न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए सभी सबूतों और गवाहों को पेशकर कटार सिंह पर अर्थ दंड व तीन माह की सजा करवाने में सफलता प्राप्त हुई।
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