क्राइम ब्यूरो
हरिद्वार। थाना बहादराबाद क्षेत्र की नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज/विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक बहादराबाद को युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना करने के लिए निर्देश भी दिए हैं।
7 जून 2023 को बहादराबाद क्षेत्र में एक युवक पर घर में घुसकर अकेली नाबालिग लड़की से शारिरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई थी। शोर मचाने पर पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। आरोप लगाया है कि हाथापाई कर युवक मौके से फरार हो गया था। यही नहीं आरोपी युवक व उसके माता पिता पर शिकायतकर्ता व उसकी पुत्री से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने स्थानीय पुलिस व एसएसपी के यहां लिखित शिकायत दी थी लेकिन आरोपी पक्ष के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होने का आरोप है। इसके बाद पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को बताया था कि आरोपी युवक उसके अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर चार वर्षों से लगातार दुष्कर्म व परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है।शिकायत की सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक बहदराबाद को संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।

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