
हर्ष सैनी
हरिद्वार। पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज ईदगाह रोड ज्वालापुर हरिद्वार में आज मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। कोर्ट में सरकार बनाम रवि आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के अंतर्गत नाबालिग के साथ रेप (बलात्कार) का मुकदमा कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा पक्ष और विपक्ष में लड़ा गया। जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें प्रस्तुत की, जिसमें जज की भूमिका में कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने रवि के खिलाफ तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए रवि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अनुपमा, चारू, ईशा, अंजलि, पूर्वा, शैली धीमान, शाहरुख, अभिलाष, शुभांशु, तर्कस आदि ने अपने-अपने तर्क दिए बचाव पक्ष की तरफ से वर्षा, वंदना, माहिन, शिवानी, मोनिशा, सिद्धांत, हरीश सैनी, अर्पित, मुंतजीर, रिपुंजय शास्त्री आशीष जैन, तुषार आदि ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत की कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा निदेशक शिवम शर्मा आदि ने बच्चों उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया कॉलेज की शिक्षकाएं शीतल चौहान, सोनी प्रजापति, जॉली चौहान आदि मूट कोर्ट में उपस्थित रहे। अंत में कालेज के प्राचार्य ने मूट कोर्ट में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
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