मनोज सैनी
हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार ने मुज्जफ्फर नगर व सहारनपुर की सीमा से सटे 8 किलो मीटर तक के क्षेत्र की सभी दुकानें 4 मई को मतदान समाप्त होने तक बंद रहेंगी। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा पारित आदेश में लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 22/6/ आबकारी /न०नि०स०सा० निर्वा०- 2023 / बन्दी / मु0नगर दिनांक 27.4.2023 व जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर के पत्र संख्या 256-64 / आबकारी / स०नि०आ०-2023 / बन्दी /सहारनपुर दिनांक 29.4.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद मुजफ्फरनगर व जनपद सहारनपुर में दिनांक 04.05.2023 को नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत मादक वस्तुओं की ब्रिकी के लिए आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः मैं विनय शंकर पाण्डेय, जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने एवं लोक शान्ति तथा लोक व्यवस्था को बनाये रखने हेतु एतद्द्वारा आदेशित करता हूँ कि जनपद मुजफ्फरनगर,जनपद सहारनपुर व जनपद बिजनौर के निर्वाचन क्षेत्रों से लगी हुई सीमा से जनपद हरिद्वार के 08 किमी0 क्षेत्र में दिनांक 04.05.2023 को मतदान समाप्ति तक समस्त आबकारी देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर एवं थोक ब्रिकी के अनुज्ञापन एफ०एल० 9/9ए. एफ0एल0 6 सम्मिश्र बार एफ0एल0 7 रेस्टोरेंट बार, भांग के अनुज्ञापन, विकृत सुरा के थोक व फुटकर ब्रिकी के अनुज्ञापन पूर्णतः बन्द रहेंगे। इस बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।

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