विधि संवाददाता
हरिद्वार। पांच वर्षीय बच्ची को गन्ने के खेत में लेजाकर गंभीर लैंगिक हमला करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएससी/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 11 जनवरी 2023 की शाम लक्सर क्षेत्र में एक पांच वर्षीय बच्ची घर से पैसे लेकर मोमोज लेने के लिए गई थी। करीब आधा घंटे तक बच्ची घर पर वापिस नही लौटी थी। तब पीड़ित बच्ची की मां व भाई उसे ढूंढने के लिए गांव से बाहर आए थे। तभी गन्ने के खेत में से बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई। परिजनों ने खेत में अंदर जाकर देखा कि आरोपी युवक बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा है। परिजनों को देखकर भागने का प्रयास करने पर आरोपी युवक को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। पूछताछ करने पर पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को बताया था कि आरोपी युवक खेत में लेजाकर गलत काम करने की कोशिश कर अपने कपड़े खोलने लगा, तब बच्ची चिल्लाई थी। इसके बाद परिजन आरोपी युवक को पकड़कर थाने लाए थे। शिकायतकर्ता पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नितिन पुत्र सत किरण निवासी ग्राम खानपुर,लक्सर के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 11 गवाह पेश किए। साथ ही, विचारण कोर्ट ने आरोपी युवक को जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी नितिन को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। वहीं,विचारण कोर्ट ने आरोपी युवक के विरुद्ध ठोस साक्ष्य उपलब्ध ना होने पर उसे दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है।

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