क्राइम ब्यूरो
हरिद्वार। कोतवाली नगर क्षेत्र में तलाकशुदा महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी युवक को एक वर्ष के साधारण कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने की एवज में आरोपी युवक को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी राजू विश्नोई ने बताया कि दो अगस्त 2017 में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने की वारदात हुई थी। घटना वाले दिन पीड़ित महिला देहरादून स्थित अस्पताल में ड्यूटी पर से वापिस घर आ रही थी। तभी रास्ते में आरोपी युवक पर बदतमीजी, अश्लील हरकतें करने, विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला ने बताया था वह एक तलाकशुदा महिला है। जबकि आरोपी युवक उससे शादी करने के लिए आनाकानी कर रहा था। स्थानीय पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत पर आरोपी अरविंद गुप्ता पुत्र एसडीआर गुप्ता निवासी सत्यम एनक्लेव न्यू शिवालिक नगर टिहरी विस्थापित कॉलोनी रानीपुर के खिलाफ छेड़छाड़, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। मामले की विवेचना करने के बाद महिला उपनिरीक्षक प्रियंका भारद्वाज ने आरोपी अरविंद गुप्ता के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में चार गवाह पेश किए।

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