मनोज सैनी
भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में जनपद चमोली मे आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। यह जानकारी देते हुए अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने बताया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 जून से जनपद चमोली की 04 बद्रीनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन की अधिसूचना 14 जून को जारी होगी। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 जून, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 24 जून, नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून, मतदान 10 जुलाई व मतगणना 13 जुलाई को संपन्न होगी।
उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन मतदाता सूची 27 जनवरी 2024 को प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित किया जाएगा। उप निर्वाचन ईवीएम और वीवीपैट्स का प्रयोग किया जाएगा। बताया कि निर्वाचन के दौरान मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेज आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख,केन्द्र, राज्य या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र या यूडीआईडी को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

More Stories
हरिद्वार में 25 मार्च को रोजगार मेला, 100 पदों पर होगा चयन।
बीएचईएल द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन।
नवरात्र के पहले दिन माँ मनसा, माँ चंडी देवी एवं अन्य मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें।