पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए डीएम मयूर दीक्षित ने आदेश किया है जारी
मनोज सैनी
हरिद्वार। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेशों के अनुपालन में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अनाधिकृत प्लास्टिक के बिक्री व उपयोग के उल्लघंनकर्ताओं एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के कूडे में फेकनें पर जुर्मानें का प्राविधान करते हुए आदेश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने आदेश निर्गत करते हुए विभिन्न विभागो के अधिकारियों को जुर्माना आरोपित करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसमें नगर क्षेत्र में “नगर आयुक्त / स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो कि सैनेट्री सुपरवाईजर के पद से नीचे का ना हो” को प्लास्टिक अपशिष्ट के उल्लंघन में जुर्माना आरोपित करने हेतु अधिकृत किया गया है। इस क्रम में पर्यावरण संरक्षण व जनहित में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत अनाधिकृत प्लास्टिक के बिक्री व उपयोग और प्लास्टिक अपशिष्ट को कूडे में फेकने के उल्लंघन में जुर्माना आरोपित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड की सीमान्तर्गत सचिव क्षेत्र पंचायत एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) को अधिकृत किया गया है।

More Stories
जयंती पर कांग्रेस जनों ने किया बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जी को याद। कहा बाबा साहब ने समाज में समानता और न्याय के लिए जीवनभर किया संघर्ष।
मानव तस्करी के लिए किए अपहरण किए मासूम बच्चे के मामले में दो महिलाओं को 10-10 वर्ष की कैद।
विकसित भारत के निर्माण हेतु स्व-गणना बेहद आवश्यक है: रंजन कुमार