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छेड़छाड़ करने वाले को एक वर्ष की कैद।

विधि संवाददाता
हरिद्वार। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने व विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष जज अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपी नितिन को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी नितिन को एक वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 13 जून 2021 की शाम साढ़े सात बजे श्यामपुर क्षेत्र के गांव में रहने वाला आरोपी नितिन पीड़ित लड़की के घर में घुस आया था। उस समय घर पर पीड़ित लड़की की दो बहनों के सामने आरोपी युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा था। यही नहीं, आरोपी युवक ने पीड़ित लड़की को शादी करने से मना करने पर उसकी मां के बारे में अश्लील शब्दो का इस्तेमाल किया था। थोड़ी देर बाद पीड़ित लड़की की माता घर पर पहुंची तो आरोपी ने माता के साथ बदतमीजी कर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया था।अगले दिन पीड़ित लड़की के शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी नितिन पुत्र अनिल भट्ट निवासी गाजी वाली थाना श्यामपुर के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।पुलिस ने आरोपी नितिन के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल की थी। सरकारी पक्ष ने गवाही में नौ गवाह पेश किए।साथ ही, जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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