विधि संवाददाता
हरिद्वार। ट्यूशन से आते जाते नाबालिग लड़की से परेशान कर गंदे इशारे,मोबाइल नंबर मांगना और नंबर देने से मना करने पर माता पिता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो जज अपर जिला जज लक्ष्मण सिंह ने आरोपी समीर को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी समीर को एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 25 अगस्त 2023 को ज्वालापुर क्षेत्र की कॉलोनी में रहने वाली पीड़ित साईकिल रोककर बदतमीजी की थी। किसी तरह पीड़ित लड़की आरोपी युवक के चंगुल से बचकर अपने घर पहुंची थी। घर पहुंचकर पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को बताया था कि आरोपी समीर काफी दिनों से उसे ट्यूशन आते जाते हुए परेशान करता है। यही नहीं,आरोपी युवक उसे गंदे इशारे कर मोबाइल नंबर मांगता है, नंबर देने से मना करने पर उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन पीड़ित लड़की के शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी समीर पुत्र अरशद उर्फ टूया निवासी बाबर कॉलोनी ज्वालापुर के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी समीर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सरकारी पक्ष ने गवाही में सात गवाह पेश किए।साथ ही, जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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