सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। गांजे के साथ पकड़ी गई आरोपी महिला को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी महिला कल्पेश्वरी देवी,को एक वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में दोषी महिला को एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि नौ फरवरी 2018 को सिडकुल थाने के उपनिरीक्षक मोहन सिंह कठैत व महिला कांस्टेबल ममता इंद्रलोक कॉलोनी टेम्पो स्टैंड के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान रावली महदूद की तरफ से आ रही एक महिला पुलिस टीम को देखकर वापस भागने लगी। शक होने पर पुलिस ने उसे रोका। पूछताछ में महिला ने अपना नाम कल्पेश्वरी देवी निवासी ग्राम मस्याणी, पौड़ी गढ़वाल, हाल निवासी सिडकुल, हरिद्वार बताया था।तलाशी लेने पर आरोपी महिला के दाहिने हाथ में मौजूद एक पीले रंग के थैले से दो किलो 932 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने संबधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी महिला को जेल भेज दिया था।अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए। साथ ही, जुर्माना जमा नही करने पर आरोपी महिला को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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गांजा रखने वाले को तीन वर्ष कैद व 20 हजार अर्थदंड की सजा।