विधि संवाददाता
हरिद्वार। 16 वर्षीय छात्रा से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एफटीसी न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी श्यामनाथ उर्फ दीपक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 15 फरवरी 2022 को कोतवाली नगर क्षेत्र में पीड़ित छात्रा सुबह नौ बजे अपने घर से स्कूल के लिए गई थी।देर शाम तक घर वापिस नहीं लौटने पर परिजनों के तलाश करने पर पीड़ित छात्रा का पता नहीं चला था। पीड़ित छात्रा का फोन भी बंद आ रहा था। शक होने पर अपहृता छात्रा के परिजनों ने पुलिस को आरोपी श्यामनाथ उर्फ दीपक की शिकायत की थी। घटना के आठ दिन बाद पुलिस ने पीड़ित छात्रा को काशीराम कॉलोनी निवासी रजनी पत्नी बबलू के फ्लैट से आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था।पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने 32वर्षीय आरोपी श्यामनाथ उर्फ दीपक पुत्र कृष्णपाल निवासी गांव झबरेडा भगवानपुर के विरुद्ध संबधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा था। केस की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी श्यामनाथ उर्फ दीपक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए गए।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पीड़ित बच्ची को मुआवजा राशि देने के दिए आदेश
विचारण कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़की को आर्थिक, सामाजिक,मानसिक आघात व कष्ट के पहलुओं को देखते हुए एक लाख रूपये मुआवजा राशि इस आदेश के एक माह की अवधि में प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं।

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