विधि संवाददाता
हरिद्वार। परचून की दुकान पर बैठी लड़की से छेड़छाड़, मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने दो आरोपी युवकों को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी प्रदुम्न व अंकित को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 21 सितंबर 2023 को सिडकुल क्षेत्र के गांव में पीड़ित लड़की अपनी परचून की दुकान पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर सामान लेने के बहाने पहुंचे आरोपी प्रदुम्न व अंकित ने एक राय होकर अकेली बैठी पीड़ित लड़की से बलात्कार करने की कोशिश की थी। इसी दौरान पीड़ित लड़की के विरोध करने व अपने परिजनों को बताने की बात कहने पर दोनों हमलावरों ने 10 12 जगह चाकू से हमलाकर घायल कर दिया था। पीड़ित लड़की के चिल्लाने पर पड़ोसी वृद्ध व्यक्ति ने पीड़ित लड़की को किसी तरह हमलावरों के चंगुल से बचाया था। हमले में पीड़ित लड़की के गर्दन पर गंभीर चोटे आई थी।यही नहीं, शिकायत करने पर दोनों हमलावरों के परिजनों पर भी पीड़ित लड़की के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने पीड़ित लड़की को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। घटना के अगले दिन पीड़ित लड़की ने सिडकुल थाने में आरोपी प्रदुम्न व अंकित के खिलाफ एक राय होकर जानलेवा हमला करने व छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपी प्रदुम्न पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम रिठौरा ग्रांट,सिडकुल व आरोपी अंकित पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम केलन पुर जलालपुर थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर यूपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने गवाही में सात गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। साथ ही, जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
भूपेंद्र चौहान

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