
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर निर्णय के बाद शासन ने किया आदेश
ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। विभाग ने अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता की शिकायत पर शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। 19 सितंबर 2023 को शासन ने आदेश जारी किया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं शिक्षणेतर पदों पर कनिष्ठ सहायक व वरिष्ठ सहायक नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है।
शासन के इस आदेश के खिलाफ एक विद्यालय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अपर सचिव शिक्षा मेजर योगेंद्र यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की ओर से भर्ती पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की गई थी। हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक के सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया था। आदेश में कहा गया कि प्रकरण में हाईकोर्ट के 10 अक्तूबर 2023 के आदेश का संज्ञान लेते हुए शिक्षा महानिदेशक को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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