सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। छात्रा को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर,धर्म परिवर्तन के लिए डरा धमकाकर व सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी तनवीर की द्वितीय जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि माह मई 2025 को बहादराबाद क्षेत्र के गांव में रहने वाली एक छात्रा अपने घर से रुड़की स्थित कॉलेज के लिए गई थी। काफी शाम तक घर नहीं लौटने पर छात्रा के शिकायतकर्ता पिता ने बहादराबाद थाने पर पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अगले दिन पुलिस ने पीड़ित छात्रा को रेलवे स्टेशन से बरामद कर आरोपी तनवीर को गिरफ्तार किया था। पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताते हुए वर्ष 2017 से आरोपी तनवीर पर पीड़ित छात्रा से लगातार शारीरिक संबध बनाने का आरोप लगाया है।यही नहीं, परिजनों के अन्य जगह शादी के लिए रिश्ता तय करने पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। साथ ही, घटना वाले दिन आरोपी तनवीर पीड़ित छात्रा को कोर्ट मैरिज करने के लिए रोशनाबाद स्थित कोर्ट में अपने वकील सह आरोपी नाजिम के पास लाने का आरोप है। वहीं,आरोपियों पर पीड़ित छात्रा का गैर हिन्दू नाम की लड़की का फर्जी आधार कार्ड व धर्म परिवर्तन के लिए पत्र दिलवाने का आरोप है। पीड़ित छात्रा ने बहादराबाद क्षेत्र में स्थित एक होटल में आरोपी तनवीर व सह आरोपी नाजिम पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी तनवीर शादी शुदा व बच्चों का पिता है। पुलिस ने आरोपी तनवीर पुत्र अनवर निवासी ग्राम भारापुर भौंरी, बहादराबाद का संबधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने आरोपी तनवीर की द्वितीय जमानत अर्जी रद्द कर दी है। वहीं, सह आरोपी नाजिम की जमानत अर्जी पूर्व विचारण कोर्ट से रद्द हो चुकी है। फिलहाल, सह आरोपी नाजिम हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा चल रहा है।
एफएफएल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि
पुलिस ने पीड़ित छात्रा की निशानदेही पर घटना वाले दिन ठहरे होटल में से कमरे की बेडशीट,तोलिया,अन्य चीजें व पीड़ित छात्रा और दोनों आरोपियों के रक्त नमूने लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में आरोपी तनवीर के पीड़ित छात्रा से शारीरिक हमलें की पुष्टि हुई है।

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