विधि संवाददाता
हरिद्वार। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने मुख्य आरोपी उज्ज्वल पाल की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि तीन नवंबर 2025 को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक 12 वर्षीय लड़की की तबियत कई दिनों से खराब चल रही थी और इस दिन उसके पेट में जोर से दर्द हुआ था। पीड़ित लड़की की दादी उसे डॉक्टर के पास ले गई थी।जहां चेकअप के करने के बाद डॉक्टर ने उसे माह की गर्भवती होने की पुष्टि की थी। उसी समय पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों के पूछने पर बताया कि मकान मालिक का रिश्तेदार आरोपी उज्ज्वल जो मकान मालिक के घर पर ही रहता है ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया है। इसके बाद शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी उज्ज्वल पाल पुत्र मुकेश पाल निवासी ग्राम अलीपुरा मिट्ठन थाना रायपुर सादात जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी।पुलिस ने आरोपी उज्ज्वल पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोपी उज्ज्वल पाल के खिलाफ कई बार दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम में आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।

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