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होटल में ठहरे विदेशी नागरिकों की सूचना न देना संचालक को पड़ा महंगा, होटल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज।

मनोज सैनी

हरिद्वार। होटल में ठहरे विदेशी नागरिकों की सूचना न देना संचालक को महंगा पड़ गया। पुलिस द्वारा कोतवाली, हरिद्वार में होटल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भूपतवाला की गंगा विहार कॉलोनी स्थित होटल स्काई हाईट्स में ठहरे लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के 2 नागरिकों की जानकारी पुलिस के साथ साझा न करने पर होटल स्काई हाईट्स, गंगा विहार कॉलोनी भूपतवाला के प्रबंधक संजय कुमार के खिलाफ कोतवाली नगर हरिद्वार में The foreigner Act 1946 की धारा 14 व 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

स्थानीय पुलिस एवं गोपनीय शाखा को होटल में विदेशी नागरिकों के रुकने की सूचना मिली थी। विदेशी नागरिक दिनाँक 17-6-24 को होटल में कमरा लेकर ठहरे थे जिसकी सूचना 24 घंटे के भीतर नियमानुसार फार्म-c भरकर F.R.O (FOREIGN REGISTRATION OFFICER) विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देना आवश्यक होता है जबकि होटल स्वामी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

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