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दुष्कर्म का प्रयास करने के वाले पिता को 10 वर्ष की कैद।

सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। नौ वर्षीय पुत्री दुष्कर्म के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करना और विरोध करने पर पत्नी को गाली गलौज कर जान से मारने कीधमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी पिता को 10 वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि सात अक्टूबर 2022 से तीन माह पहले श्यामपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपने घर पर लगातार मानसिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा था। पीड़ित लड़की ने फैक्ट्री से लौटी शिकायतकर्ता माता को अपनी सारी आपबीती बताई थी। बताया था कि आरोपी पिता गलत नीयत से छेड़खानी व अपने और पीड़िता के कपड़े उतारकर बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। जिसपर किसी तरह पीड़िता ने बचकर अपनी जान बचाई थी। यहीं नहीं, शिकायतकर्ता माता के विरोध करने पर आरोपी पति ने उसके साथ मारपीट की थी। शिकायतकर्ता माता ने बताया कि हाल ही में रात को आरोपी पिता पीड़िता के बिस्तर पर आया और बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर उठी शिकायतकर्ता माता ने बड़ी मुश्किल से पीड़ित लड़की को आरोपी पिता के चंगुल से बचाया था। यही नहीं, विरोध करने पर शिकायतकर्ता पत्नी के साथ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ, कोर्ट की ओर से एक और बचाव पक्ष की ओर से आरोपी पिता को गवाह के रूप में पेश किया था।

जुर्माना राशि जमा ना करने पर अधिक कारावास

विचारण कोर्ट ने आरोपी पिता को 10 वर्ष की कठोर कैद 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पिता को जुर्माना राशि जमा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपराधिक इतिहास का खुलासा

आरोपी पिता पर पड़ोस में ही रहने वाली अपनी चाची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का मुकदमा चल रहा था। लॉक डाउन में जेल से बाहर आकर उसके बाद इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था।

 

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