
हिमांशु द्विवेदी
हरिद्वार। आवास विकास परिषद की पूर्णतया आवासीय कॉलोनी विवेक विहार में मकान नंबर 377 को आवास आयुक्त आवास विकास परिषद/ हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने मानचित्र के विपरीत हो रहे निर्माण को बीती शाम सील कर दिया। नोटिस में दर्शाया गया है कि भवन स्वामी राजेंद्र अग्रवाल को 26 मार्च 2025 को विभाग ने नोटिस दिया था जिस पर राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यालय में उपस्थित होकर बताया था कि नियम विरुद्ध जो भी निर्माण हुआ है उसका शमन कर दिया जायेगा लेकिन नोटिस के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहा और तीन मंजिल भवन खड़ा कर दिया। वहीं बेसमेंट का भी निर्माण किया गया है जबकिआवास विकास परिषद की यह कॉलोनी पूर्णतया आवासीय कॉलोनी है जिसमें भवन की ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं हो सकती और भूतल निर्माण नहीं किया जा सकता। परंतु वर्तमान मे राजेंद्र अग्रवाल ने भूतल समेत चार मंजिल का निर्माण कर डाला है वह भी कमर्शियल जो की मानचित्र के पूर्णतया विपरीत है।
आवास विकास परिषद की कॉलोनी में कमर्शियल निर्माण वर्जित है ना ही उक्त कॉलोनी में भू उपयोग परिवर्तित किया जा सकता है। इससे पूर्व भी विवेक विहार का एक पांच मंजिला भवन विकास प्राधिकरण ने सील किया था जो की आज तक सील है। वैसे तो पूर्व में अनेकों को भवन नियम विरुद्ध बने हुए हैं। देखा देखी लोगो ने घर घर दुकाने निर्माण कर डाली हैं। जो सभी नियम विरुद्ध है।सूत्रों की माने तो विवेक विहार का हरिद्वार विकास प्राधिकरण सामान्य सर्वे करने की तैयारी कर रहा है ।नियम विरुद्ध बने बहुमंजली इमारतों पर किसी भी दिन पीला पंजा/ बुल्डोजर चलाया जा सकता है।
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