विधि संवाददाता
हरिद्वार। पत्नी की नृशंस हत्या करने के मामले में चतुर्थ अपर जिला जज आर.के. श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपी पति को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि दिनांक 24 जुलाई 2021 सिडकुल क्षेत्र के गांव में आरोपी राजेश कुमार ने अपनी पत्नी राजकुमारी की नृशंस तरीके से हत्या को अंजाम दिया था। आरोपी पति व मृतका पत्नी की शादी आठ वर्ष पहले हुई थी। दोनों के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। आरोपी राजेश मूल रूप से फूलबेहड़ जिला लखीमपुर खीरी यूपी का रहने वाला था।जबकि घटना के समय ग्राम हेतमपुर थाना सिडकुल हरिद्वार में किराए का मकान लेकर रह रहा था।घटना की शाम करीब आठ बजे हत्यारोपी पति राजेश ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से गले व चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। मृतका राजकुमारी के भाई भारत की लिखित शिकायत पर सिडकुल पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार पुत्र पुत्तू लाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष ने गवाही में 13 गवाह पेश किए। वहीं, गवाही के दौरान चक्षुदर्शी गवाह यशवीर ने विचारण कोर्ट के सामने बताया कि उसने अपनी आँखों से हत्यारोपी राजेश को मृतका राजकुमारी पर हमला करते देखा था। साथ ही,अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर हत्यारोपी पति को दो माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए हैं।

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