Apne log news

No.1 news portal of Uttarakhand

उधारी न चुकाने पर तीन माह की कैद, 1 लाख 40 हजार का लगाया जुर्माना।

विधि संवाददाता
हरिद्वार। उधार ली गई धनराशि नही लौटाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी नईम हुसैन उर्फ गुड्डू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे देते तीन माह के कारावास व एक लाख 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही,जुर्माना राशि में से 1 लाख 35 हजार रुपये शिकायतकर्ता को बतौर प्रतिकार व शेष पांच हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं।
रामनगर कॉलोनी सिंहद्वार निवासी शिकायतकर्ता बादल अरोड़ा ने आरोपी नईम हुसैन पुत्र मुबारक निवासी मोहल्ला कैतवाडा कड़छ ज्वालापुर के अच्छे संबंध व जान पहचान चली आ रही थी। तभी माह जनवरी 2020 में आरोपी ने शिकायतकर्ता से अपनी निजी जरूरतों के लिए एक लाख 35 हजार रुपये उधार लिए थे।उधार की रात चुकाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को अपने बैंक खाते का एक चेक भरकर दिया था। शिकायतकर्ता बादल अरोड़ा ने उक्त चेक को भुगतान के लिए अपने बैंक में लगाया,तो आरोपी का बैंक खाता ब्लॉक की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गया। नोटिस भिजवाने के बावजूद आरोपी ने शिकायतकर्ता को पैसे नहीं लौटाए थे। थक हारकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी।

अधिक पढ़े जाने वाली खबर

Share
error: Content is protected !!